उत्तराखंड आबकारी विभाग ने पुष्कर शराब दुकान के आवेदनों की प्रक्रिया में आंशिक संशोधन किया है। यह संशोधन राज्य में शराब की दुकानों के आवंटन को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए किया गया है। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से।
आवेदन और लॉटरी की नई प्रक्रिया
उत्तराखंड आबकारी विभाग आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नई प्रक्रिया के अनुसार, 20 मार्च से 24 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिन दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें लॉटरी के माध्यम से नए आवेदकों को आवंटित किया जाएगा।
लॉटरी प्रक्रिया की महत्वपूर्ण तिथियाँ:
पहला चरण:
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 20 मार्च से 22 मार्च, दोपहर 2 बजे तक
- लॉटरी ड्रॉ की तिथि: 22 मार्च, शाम 4:30 बजे
दूसरा चरण:
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 23 मार्च से 24 मार्च, दोपहर 2 बजे तक
- लॉटरी ड्रॉ की तिथि: 24 मार्च, शाम 4:30 बजे
पहले आओ, पहले पाओ सिद्धांत पर आवंटन:
- अंतिम तिथि: 25 मार्च 2025, शाम 5 बजे तक
उत्तराखंड शराब नीति संशोधन
यह नया कदम उत्तराखंड सरकार की शराब नीति 2025 का हिस्सा है, जिसमें धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानों के आवंटन को भी ध्यान में रखा गया है। इस नीति के तहत, शराब लाइसेंस नवीनीकरण और आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक आवेदक दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व और अन्य आवश्यक विवरणों के लिए आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://www.uttrakhandexcise.org.in) पर जा सकते हैं।
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